छात्राओं की सुरक्षा पर एसपी शुभम आर्य का सख्त एक्शन । CCTV–बायोमेट्रिक–24×7 महिला वार्डन अनिवार्य, पुरुषों की एंट्री बैन । लापरवाही पर ताले तक की कार्रवाई, 112 पुलिस हर वक्त अलर्ट !

 छात्राओं की सुरक्षा पर एसपी शुभम आर्य का सख्त एक्शन । CCTV–बायोमेट्रिक–24×7 महिला वार्डन अनिवार्य, पुरुषों की एंट्री बैन । लापरवाही पर ताले तक की कार्रवाई, 112 पुलिस हर वक्त अलर्ट

बक्सर - बिहार के बक्सर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस  ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है! पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि “छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।”

हॉस्टल संचालको को कड़े और सख्त निर्देश !

हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बक्सर पुलिस ने हॉस्टल–लॉज संचालकों के लिए कड़े और अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि छात्राओं को सुरक्षित, अनुशासित और भयमुक्त माहौल मिल सके।

संविधान का संदेश, प्रशासन का एक्शन

एसपी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 और 21 महिलाओं को समानता, गरिमा और सुरक्षित जीवन का अधिकार देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाली छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा राज्य और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

हॉस्टल–लॉज संचालकों के लिए सख्त फरमान

पंजीकरण अनिवार्य: हर गर्ल्स हॉस्टल/लॉज को सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण कराना होगा।कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन: वार्डन, गार्ड, रसोइया, सफाईकर्मी—बिना सत्यापन काम पर नहीं।CCTV निगरानी जरूरी: प्रवेश द्वार, गलियारे, सीढ़ियां और कॉमन एरिया में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, कम से कम 30 दिन का बैकअप और वॉयस रिकॉर्डिंग अनिवार्य

पर्याप्त लाइटिंग: पूरे परिसर में रोशनी की पुख्ता व्यवस्था।

कमरों की सुरक्षा पर भी सख्ती

हर कमरे में मजबूत दरवाजे, अंदर से कुंडी और पुख्ता ताले । खिड़कियों पर लोहे की जाली अनिवार्य, ताकि अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। विजिटर रजिस्टर अनिवार्य, पुरुषों की एंट्री बैन । हर आगंतुक का नाम, मोबाइल नंबर और पहचान विवरण दर्ज होगा। छात्राओं के रहने वाले हिस्से में पुरुषों (रिश्तेदारों सहित) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित। मिलने के लिए अलग विजिटर रूम अनिवार्य।

बायोमेट्रिक सिस्टम और 24×7 महिला वार्डन


छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। हर हॉस्टल/लॉज में 24×7 महिला वार्डन की तैनाती अनिवार्य। आपात स्थिति में तुरंत अभिभावक और स्थानीय पुलिस को सूचना देना वार्डन की जिम्मेदारी।

112, महिला हेल्प डेस्क और पुलिस अलर्ट

रिसेप्शन व कॉमन एरिया में 112, महिला हेल्प डेस्क और स्थानीय थाना के नंबर चस्पा होंगे। छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के महिला सुरक्षा फीचर्स की जानकारी दी जाएगी। बक्सर पुलिस की 112 टीम हर वक्त अलर्ट मोड में रहेगी।

नियम नहीं माने तो कार्रवाई तय

एसपी शुभम आर्य ने दो टूक कहा कि “दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वाले हॉस्टल और लॉज संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी—लाइसेंस रद्द होने तक की नौबत आ सकती है।” बक्सर पुलिस का स्पष्ट संदेश:

👉 सुरक्षित हॉस्टल = सुरक्षित भविष्य

👉 नियम मानिए, नहीं तो कार्रवाई तय है

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